जी हाँ दोस्तो सरकार ने नया सर्कुलर नंबर 129 जारी कर दिया है,जिसमे क्लियर लिख दिया है कि हम सभी को 👉17 तारीख को एक मैसेज द्वारा सूचना देंगे कि
👉 20 तारीख पास आ गयी है रिटर्न भर दो, अगर 20 को रिटर्न नही भरा तो
👉21 को मैसेज आ जायेगा कि रिटर्न नही भरा है,
👉अगर 25 तक फिर भी रिटन नही भरा तो सरकार सरकार 3-A का नोटिस जारी करेगी कि 15 दिन के अंदर रिटर्न भर दो,
👉अगर आगे 15 दिनों के अंदर भी रिटर्न नहीं भरी तो सरकार आपका उस माह का सेल्फ़ अससेमेंट करकर अपनी मर्जी से टैक्स डिक्लेयर कर देगी,जो कि आपको किसी भी हालत में भरना पड़ेगा!नही तो आपका बैंक एकाउंट सीज कर देंगी एवम आपका gst नंबर कैंसल कर देंगी!
यह सभी मैल एवम मैसेज आटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड होंगे!
अब आप यह नही बोल सकते कि हम रिटर्न लेट भरेंगे,लेट फी दे तो रहे है! दीपक कुमार शर्मा एडवोकेट जीएसटी विशेषज्ञ मुजफ्फरनगर द्वारा जनहित में जारी